
नई दिल्ली। सत्यवार्ता ।भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब यदि यात्रा के दौरान आपकी ट्रेन तीन घंटे से अधिक विलंबित होती है, या फिर एसी कोच में एयर कंडीशनिंग काम नहीं करता है, तो आप अपनी पूरी टिकट राशि का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा केवल कन्फर्म टिकट धारकों के लिए उपलब्ध है और इसके लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं।
कौन-कौन सी स्थितियों में मिलेगा रिफंड?
रेलवे की नई रिफंड पॉलिसी के तहत यात्रियों को निम्नलिखित परिस्थितियों में टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा:
1. ट्रेन तीन घंटे या उससे अधिक विलंबित हो।
2. एसी कोच में यदि दो घंटे से अधिक समय तक शीतलता न मिले।
3. यात्री को शिकायत IRCTC की वेबसाइट पर दर्ज करनी होगी।
4. शिकायत दर्ज करने की समयसीमा यात्रा के 24 घंटे के भीतर होगी।
5. यह सुविधा केवल कन्फर्म टिकट धारकों के लिए है।
6. वेटिंग टिकट पर यह नियम लागू नहीं होगा।
7. प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, भूकंप) के कारण देरी पर रिफंड नहीं मिलेगा।
8. एसी खराब होने की स्थिति में ट्रेन स्टाफ या टीटीई से लिखित प्रमाण लेना अनिवार्य होगा।
रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया:
रेलवे द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यात्री नीचे दिए गए चरणों का पालन कर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं:
1. IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं।
2. अपने यूज़रनेम और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
3. होमपेज पर “Refund/Complaint” सेक्शन में जाएं।
4. अपनी टिकट का PNR नंबर, यात्रा की तारीख और समस्या (जैसे ट्रेन लेट या एसी खराब) दर्ज करें।
5. सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
6. शिकायत की जांच के बाद 7 से 10 कार्यदिवसों में रिफंड राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
विशेष ध्यान दें:
शिकायत दर्ज करने में देरी से रिफंड प्रक्रिया अमान्य हो सकती है।
टीटीई या ऑनबोर्ड स्टाफ से प्रमाण लेना रिफंड की स्वीकृति के लिए जरूरी है।
भारतीय रेलवे की यह पहल यात्रियों की संतुष्टि और सेवा गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल यात्रा अनुभव बेहतर होगा, बल्कि समय पर सेवा न मिलने की स्थिति में यात्रियों को न्याय भी मिल सकेगा। श्रोत:उत्तम हिन्दू।