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प्रस्तावना के मूल सिद्धांत धर्म निरपेक्ष लोकाचार को दर्शाते हैं; धर्म निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा : सुप्रीम कोर्ट









सुप्रीम कोर्ट ने आज (25 नवंबर) को प्रस्तावना  में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों  को शामिल करने की चुनौती को खारिज करते हुए कहा  कि संविधान की प्रस्तावना अपने मूल  रूप में 42वीं सदी के पारित होने से  पहले ही धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को प्रतिबिंबित करती थी। 1976  में संशोधन करके ये शब्द डाले गए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 1949 में संविधान को अपनाने  के समय धर्मनिरपेक्ष शब्द को निष्पक्ष   रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। फिर भी, "स्थिति और अवसर की समानता; भाईचारा, व्यक्तिगत  गरिमा सुनिश्चित करना - न्याय  के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता; विचार,  अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और  पूजा की प्रस्तावना में निहित मूल  सिद्धांत इसे प्रतिबिंबित करते हैं। धर्मनिरपेक्ष लोकाचार
धर्मनिरपेक्षता का सार संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के  तहत मौलिक अधिकारों में भी देखा जा  सकता है - "जो कानूनों की समान सुरक्षा और सार्वजनिक रोजगार में समान  अवसर की गारंटी देते  हुए धार्मिक आधार पर नागरिकों  के खिलाफ भेदभाव को रोकता है।"

यही बात अनुच्छेद 25, 26,29,30 और 44 के सार में भी मिलती है।
"अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा  की समान स्वतंत्रता और सार्वजनिक  व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, अन्य मौलिक अधिकारों  के अधीन धर्म को स्वतंत्र रूप  से मानने, अभ्यास करने और प्रचार  करने  का अधिकार और धार्मिक  प्रथाओं से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष  गतिविधियों को विनियमित करने की  राज्य की शक्ति  की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय  को धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों  को स्थापित करने और बनाए  रखने, धार्मिक मामलों  का प्रबंधन करने, संपत्ति  का स्वामित्व और अधिग्रहण  करने और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रबंधन करने का  अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 29 नागरिकों  के हर वर्ग की विशिष्ट संस्कृति की रक्षा  करता है, जबकि अनुच्छेद 30 धार्मिक  और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं  के शैक्षणिक  संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का  अधिकार देता है। इन प्रावधानों के  बावजूद, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 राज्य को अपने नागरिकों  के लिए समान नागरिक संहिता के लिए   प्रयास करने की अनुमति देता है।
हालाँकि, देश ने वर्षों के दौरान धर्मनिरपेक्ष की अपनी परिभाषा अपनाई, जो भारत की विविध  प्रकृति के अनुकूल थी। कोर्ट ने कहा,  "समय के साथ, भारत ने धर्मनिरपेक्षता की अपनी व्या ख्या विकसित की है, जिसमें राज्य न तो किसी धर्म का स मर्थन करता है और न ही किसी भी धर्म के पेशे और अभ्यास  को दंडित करता है।"

विशेष रूप से, न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने प्रस्तावना और संविधान के अभिन्न अंग के रूप में धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखा। इनमें शामिल हैं - केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ जहां अदालत ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। आर सी पौडयाल बनाम भारत संघ मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किए जाने से पहले संविधान में मौजूद नहीं था, धर्मनिरपेक्षता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ समान रूप से और बिना भेदभाव के व्यवहार करना।
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