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Delhi Excise Case: Court Extends Sanjay Singh ED Custody

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Delhi Excise Policy: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी रिमांड कोर्ट ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी. सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें पांच दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया था. रिमांड खत्म होने पर ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया. जहां अदालत ने उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी. 

सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि मुझसे रात के साढ़े दस बजे कहा गया कि आपको बाहर ले जाया जा रहा है. पूछने पर बताया कि तुगलक रोड थाने ले जा रहे हैं. मैंने फिर सवाल किया कि क्या जज की इजाजत ली है. मेरे अड़ने पर उन्होंने कहा कि मुझे लिखकर दीजिए. मैंने लिखकर दिया. दूसरे दिन भी यही हुआ. इसका मतलब है कि इनका दूसरा एजेंडा है.

सिंह ने कहा कि अब जज साहब इनसे पूछिए, किस ऊपर वाले के कहने पर मुझे ऊपर भेजने की तैयारी थी, ये इनसे पूछिए. मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जहां भी ले जाना है, जज साहब को बता दीजिए.  इस दौरान सिंह को उनके परिवार से और वकील से 10 मिनट मिलने की इजाजत कोर्ट ने दी.

ईडी ने क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की 5 दिनों की रिमांड मांगी और कहा कि सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उसका भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

कोर्ट के सवाल के जवाब में ईडी की ओर से पेश वकील ने बताया कि हाल ही में रेड चंडीगढ़ में डाली गई है, जिस बिजनेसमैन की निशानदेही पर छापेमारी की गई है, उसका बयान दर्ज हो गया है और उसने कुछ ऐसी अहम जानकारी दी है, जिनका खुलासा इस वक्त नहीं किया जा सकता है.

संजय सिंह  के वकील क्या बोले?
वहीं संजय सिंह की वकील रेबेका जॉन ने कहा कि कस्टडी कोई अधिकार नहीं है, जो मांगे जाने पर ऐसे ही मिल जाए. इसके लिए जांच एजेंसी के पास पुख्ता वजह होनी चाहिए. पिछले पांच दिनों में उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जिनका जांच से कोई मतलब नहीं था.

रेबेका जॉन ने कहा, ”सर्वेश और विवेक से आमना सामना कराए जाने की बात कहीं गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. सवाल ऐसे पूछे गए- मसलन, मैंने अपनी मां और पत्नी को फोन क्यों दिया?”

संजय सिंह के वकील ने कहा अपने पूरे वकालत के कैरियर में कभी ऐसी रिमांड अर्जी नहीं देखी. संजय सिंह के वकील ने कहा किसी भी गवाह से आमना सामना नहीं कराया गया, बैंक के परिवारिक ट्रांसजेक्शन को लेकर सवाल पूछे गए, क्या इसके लिए ED को 5 दिन की हिरासत मिली थी. 

वहीं ईडी ने कहा कि इस मामले में बडे पैमाने पर पैसे का लेनदेन हुआ है इसलिए और रिमांड की जरूरत है.

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