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<p style="text-align: justify;"><strong>I.N.D.I.A. Name:</strong> बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार (30 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली.</p>
<p style="text-align: justify;">आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसकी इजाजत नहीं देता. दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के घठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखने को लेकर आपत्ति जताई थी.</p>
<p style="text-align: justify;">याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने I.N.D.I.A. नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया. इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा. ये लोग (विपक्षी दल) इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं. </p>
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