
10 फरवरी से शुरू होने वाले 12वीं मणिपुर विधानसभा के 7वें सत्र को तत्काल प्रभाव से “अमान्य और शून्य” घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिव के मेघजीत सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया।

विधानसभा सचिव के. मेघजीत सिंह द्वारा रविवार को जारी एक नोटिस के अनुसार, 10 फरवरी से शुरू होने वाले 12वीं मणिपुर विधानसभा के 7वें सत्र को तत्काल प्रभाव से “अमान्य और शून्य” घोषित कर दिया गया है।
नोटिस में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मणिपुर का राज्यपाल, अजय कुमार भल्ला, आदेश देता हूं कि 12वीं मणिपुर विधानसभा के 7वें सत्र को बुलाने का पिछला निर्देश, जो अभी शुरू नहीं हुआ है, को तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित किया जाता है।”











