
New GST Rates List: मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत अब सिर्फ दो दरें – 5% और 18% होंगी। 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। इस फैसले से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ब्रेड दूध एसी और कारें सस्ती होंगी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
New GST Rates List: मोदी सरकार ने दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी दरों पर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी। 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है।
अर्थव्यवस्था को मिलेगी बूस्टर डोज
यह फैसला महंगाई से जूझ रही जनता के लिए राहत देने वाला और अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। नई दरें नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से पहले ही कह चुके हैं, इस बार देशवासियों को दोहरी दीपावली मनाने का मौका मिलेगा।

जरूरत की चीजों पर कितनी रह जाएगी जीएसटी?
बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों को बताया कि यह केवल जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाना नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार और अनुपालन को आसान बनाना है। आम आदमी या मध्य वर्ग के इस्तेमाल की वस्तुओं जैसे बालों में लगाने वाले तेल, साबुन और साइकिल पर जीएसटी दर 12 या 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत रह जाएगी। रोटी और परांठा पर कोई जीएसटी नहीं होगा। जीवनरक्षक दवाओं पर शून्य कर लगेगा।
तंबाकू, सिगरेट और लग्जरी कारों पर 40 प्रतिशत टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर काउंसिल में सभी फैसले आम सहमति से लिए गए हैं और किसी भी राज्य ने विरोध नहीं किया है। इन सुधारों से सरकार को 47,700 करोड़ रुपये का सालाना राजस्व नुकसान होगा। तंबाकू, सिगरेट और लग्जरी कारों जैसी विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है।

अब प्रमुख वस्तुओं पर जीएसटी की दरें
- सभी प्रकार के टीवी 18 प्रतिशत
- 350 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल 18 प्रतिशत
- हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लाक पांच प्रतिशत सीमेंट 18 प्रतिशत
- तिपहिया वाहन 18 प्रतिशत सभी प्रकार के आटो उपकरण 18 प्रतिशत
- पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, अतिरिक्त चीनी युक्त पेय 40 प्रतिशत
अभी तक यह दरें थी जीएसटी की
जीएसटी प्रणाली में इस समय कर के चार स्लैब हैं। इनमें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत शामिल हैं। इसके अलावा सोने के लिए एक विशेष दर 3 प्रतिशत है। कार, तंबाकू जैसी विलासिता की वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति सेस भी लगाया जाता है। 22 सितंबर से जीएसटी प्रणाली में केवल दो दरें होंगी-5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। 40 प्रतिशत की विशेष दर भी शामिल की गई है।
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घरेलू खपत में आएगी तेजी, निवेश को बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से घरेलू खपत में जोरदार तेजी आ सकती है। खास कर मध्यम वर्ग चीजों पर पैसा खर्च करेगा। मांग बढ़ने से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार को उम्मीद है कि 50,000 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व नुकसान के बावजूद बाजार की गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। इस तरह से सरकारी राजस्व को होने वाले तात्कालिक नुकसान की भरपाई हो जाएगी।
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