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Pakistan General Election: पाकिस्तान (Pakistan) में आम चुनाव (General Election) अब 8 फरवरी को होगा. इसकी घोषणा गुरुवार (2 नवंबर) को तब की गई जब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हाई कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से मुलाकात की. इसके साथ ही नकदी संकट से जूझ रहे देश में बहुप्रतीक्षित चुनाव को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो गई.
पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव अधिकारियों और राष्ट्रपति अल्वी की बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में नयी तारीख की घोषणा की.आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अल्वी के फैसले से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि चुनाव 11 फरवरी को होगा.
राष्ट्रपति के आदेश पर बदली तारीख
पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर हेड इलेक्शन चीफ सिकंदर सुल्तान राजा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर ने आम चुनाव की तारीख पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति अल्वी से मुलाकात की. इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव के लिए परिसीमन के संबंध में की गई आगे की जानकारी के बारे में जाना. विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में सर्वसम्मति से 8 फरवरी 2024 को देश में आम चुनाव कराने पर सहमति बनी.
Chief Election Commissioner of Pakistan, Mr. Sikandar Sultan Raja, along with the Attorney General for Pakistan, Mr. Mansoor Usman Awan, and four members of the Election Commission of Pakistan, came to meet President Dr. Arif Alvi, at Aiwan-e-Sadr, Islamabad. pic.twitter.com/wsPqo5tIxl
— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) November 2, 2023
9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग
पाकिस्तान में चुनाव की घोषणा से 71 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लोन की दूसरी किस्त जारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ होने वाली बैठक में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होगी. पाकिस्तानी समाचार पत्र डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की.
After a detailed discussion the meeting unanimously agreed to hold General Elections in the country on 8th February 2024.
— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) November 2, 2023
इसके बाद चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में कहा कि दी गई चुनाव तारीख 11 फरवरी को चुनाव कराना ही होगा क्योंकि शीर्ष अदालत चाहती है कि चुनाव बिना किसी बहस के हों. इसके बाद राष्ट्रपति ने चुनाव 11 फरवरी की जगह 8 फरवरी को कराए जाने का फैसला किया. आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग कर दी थी और तभी से आम चुनाव की प्रतीक्षा की जा रही थी.
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